रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) एवं उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) कुनिका एकर्स ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायती राज संस्थाओं में जिला परिषद पद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज चुनाव नियम, 1994 के तहत परिणाम घोषित होने तक अपने दैनिक चुनाव व्यय और अंतिम व्यय का लेखा-जोखा दाखिल करना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों की सुविधा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एनआईसी के सहयोग से “उम्मीदवार व्यय रिपोर्टिंग प्रणाली (CERS)” मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया है, जो आयोग की आधिकारिक वेबसाइट sechimachal.hp.gov.in पर उपलब्ध है। इस एप्लिकेशन के माध्यम से प्रत्याशी अपना चुनाव व्यय ऑनलाइन दाखिल और जमा कर सकते हैं।
जिला स्तर पर प्रत्याशियों की सहायता के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी, लाहौल-स्पीति द्वारा प्रमोद सिंह (मो. 97797-33594), जेओए (आईटी) तथा रोहित कुमार (मो. 86269-93890), कंप्यूटर ऑपरेटर को प्रतिनियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य निर्वाचन आयोग ने संबंधित पूछताछ के लिए आलौकिक शर्मा (मो. 88945-18928) और योगेश मेहता (मो. 85806-02040) को भी नियुक्त किया है।
उन्होंने कहा कि सीईआरएस एप के माध्यम से चुनाव व्यय दाखिल करने के साथ-साथ प्रत्याशियों को परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के पास निर्धारित प्रपत्र में चुनाव खर्च का विवरण जमा करना भी अनिवार्य होगा।
Also, Watch This Video
जिला परिषद प्रत्याशियों को चुनाव खर्च का पूरा ब्यौरा देना अनिवार्य : कुनिका एकर्स